वाराणसी। निकाहनामा के लिए फर्जी प्रपत्रों को तैयार करने के आरोपित को जमानत मिल गयी। एफटीसी (प्रथम) नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हाजीपुर लल्लापुरा थाना सिगरा निवासी नाज खान की जमानत मंजूर करते हुए 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अनुज यादव व रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने पक्ष रखा।
जानें क्या है प्रकरण
प्रकरण के अनुसार लल्लापुरा (सिगरा) निवासिनी अंजुम बानो ने सिगरा थाने में 17 अप्रैल 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह वर्ष 2015 में आलिम की पढ़ाई के लिए हबीबपुरा (चेतगंज) में दाखिला लिया था। इस दौरान मदरसे के मुदर्रिस पितरकुंडा निवासी मौलाना शफीक उसे शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही धमकी दिया कि यदि इस संबंध में किसी से जिक्र किया तो अश्लील फोटो बनवाकर तुम्हे बर्बाद कर दूंगा।
प्रार्थिनी ने इस बात की जानकारी मदरसे के मालिक नाज खां और उनके दोस्त गुलजार को दिया। उनलोगों ने सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तख़त करवाकर जबरन फर्जी निकाहनामा करवा दिया। प्रार्थिनी को बाद में पता चला कि मौलाना पहले भी एक लड़की को भगाकर निकाह कर चुका है और उससे तीन बच्चे भी है। इसकी जानकारी होने पर प्रार्थिनी ने जब विरोध किया तो मौलाना व मदरसे के मालिक नाज व उसके दोस्त गुलजार ने उसे अश्लील फोटो वायरल करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने लगे।
रिपोर्ट-जमील अख्तर