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अधिकारी पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता व निष्ठा से सम्पन्न कराएं त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन: वैभव श्रीवास्तव

रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली वैभव श्रीवास्तव ने निर्देश दिये है कि जनपद रायबरेली की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायत के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों एवं ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल छः माह से अधिक अवशेष हो, को छोडकर विनिर्दिष्ट समय सारिणी निर्गत की गई है।
यह है जिले का पंचायत चुनाव चक्र:  प्रथम चरण में नामांकन का कार्य- 3 अप्रैल से 04 अप्रैल  (सुबह 8 बजे से शाम  5 बजे तक),  नामांकन पत्रों की संवीक्षा का कार्य- 5 अप्रैल से 6 अप्रैल  (सुबह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापसी- 7 अप्रैल (सुबह 8 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक),  प्रतीक आवंटन- 7 अप्रैल (अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक),  मतदान- 15 अप्रैल (सुबह 7 बजे से शाम  06 बजे तक), मतगणना 2 मई को (पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक) निर्धारित है।
फर्जी वोटिंग पर होगा विशेष रूप से ध्यान 
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) व जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव व मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल ने निर्देश दिये है कि त्रिस्तरीय पंचायत समान्य निर्वाचन  की सभी व्यवस्थाओं को दुरूस्त रखने के साथ ही दिये जा रहे प्रशिक्षण को भली-भांति लेकर टीम भावना के साथ मतदान को निष्पक्ष, निभीक व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना है।  अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष व जिला विकास अधिकारी ने कहा कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत हेतु विकासखण्ड कार्यालय से नामांकन होंगे, साथ ही ब्लाक पर ही मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा।
सभी ब्लाकों पर डोगल नेटवर्क, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था जरूर की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराये जाएं। मौजूद समस्त उपजिलाधिकारियों, एआरओ आदि अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य चुनाव में एक-एक वोट अति महत्वपूर्ण है इसलिए नामांकन से लेकर मतदान एवं मतगणना तक किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, आदि अधिकारियों तथा सम्बन्धित एआरओ को आपसी सामंजस्य बनाकर पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिये।
चुनाव के दौरान आरक्षण का अनुपालन जरूरी है, सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया सम्बन्धी बुकलेट निर्देश पुस्तिका  का विधिवत अध्ययन कर लें और यदि कहीं कोई कमी हो तो उसे समय से सुधार लें। नाॅमिनेशन लेते समय भली प्रकार से चैक कर लें, एक प्रत्याशी एक पद के लिए अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एआरओ नामांकन के दौरान ब्लाक पर अवश्य मौजूद रहें, वोटिंग के दौरान वोटरों की पहचान भली प्रकार से की जाये, उनकी सघन चैकिंग भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा बीडीसी का प्रमाणपत्र अवश्य साथ लाएं, कोई भी वोटर, अन्य व्यक्ति मोबाइल, अनावश्यक वस्तु लेकर प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा। फर्जी वोटिंग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। एक व्यक्ति एक से अधिक प्रत्याशियों को प्रस्तावक, अनुमोदक हो सकता है। सम्पूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जायेगी।

यह होगी जमानत राशि व खर्च की सीमा

सदस्य ग्राम पंचायत का नाम निदेशन का मूल्य 150 व जमानत धनराशि 500 एवं अधिकतम व्यय सीमा 10,000 है। प्रधान ग्राम पंचायत का नाम निदेशन का मूल्य 300 व जमानत धनराशि 2000 एवं अधिकतम व्यय सीमा 75,0000, सदस्य जिला पंचायत का नाम निदेशन का मूल्य 300 व जमानत धनराशि 2000 एवं अधिकतम व्यय सीमा 75,000 तथा सदस्य जिला पंचायत का नाम निदेशन का मूल्य 500 व जमानत धनराशि 4000 एवं अधिकतम व्यय सीमा 1,50,000 रूपये निर्धारित की गई है। यदि उम्मिदवार अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र का मूल्य तथा जमानत की धनराशि आधी जमा करनी होगी।
पर्याप्त मात्रा में  पुलिस बल होगा तैनात
जनपद के 18 विकासखण्डों में चुनाव सकुशल सम्पन्न कराया जाएगा जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। हर विकासखण्ड स्तर पर थानाध्यक्ष, उपनिरीक्षक व महिला कान्सटेबल सहित आरक्षी तैनात रहेंगे। इसलिए अलावा अतिरिक्त सुरक्षा भी उपलब्ध रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना से निबटा जा सके। चुनाव में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी।
रिपोर्ट-दुर्गेश मिश्रा

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