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सिम ब्लॉक करने की धमकी देकर पैसा जुटाने की कोशिश में कंगाली से जूझ रही पाकिस्तान सरकार, जानें योजना

आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपने नागरिकों की जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के संघीय राजस्व बोर्ड ने आयकर आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक देश में 5,06,671 लोगों को मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी, जिन्होंने साल 2023 में टैक्स नहीं भरा है।

टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की कवायद
आदेश में कहा गया है कि जब तक ये लोग टैक्स फाइल नहीं करेंगे, तब तक उनके सिम कार्ड ब्लॉक ही रहेंगे। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आयकर विभाग के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 15 मई तक आदेश के पालन संबंधी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। पाकिस्तान के संघीय राजस्व बोर्ड ने देश में 24 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। इन सभी को नोटिस जारी किया गया है। इनमें से संघीय राजस्व बोर्ड ने पांच लाख लोगों के खिलाफ सिम कार्ड ब्लॉक करने की कार्रवाई करने का फैसला किया है।

पाकिस्तान में बढ़ी करदाताओं की संख्या
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संघीय राजस्व बोर्ड को 1 मार्च 2024 तक 42 लाख लोगों ने टैक्स का भुगतान किया है, जो कि पिछले साल के 38 लाख की तुलना में ज्यादा है। संघीय राजस्व बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि हर हफ्ते सोमवार को बोर्ड एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट जारी करेगा, जिसमें टैक्स जमा करने वाले करदाताओं के नाम ऑटोमैटिक तरीके से अपलोड होंगे। जैसे करदाताओं के नाम संघीय राजस्व बोर्ड की लिस्ट में आएंगे तो टेलीकम्यूनिकेशन विभाग उनके सिम फिर से चालू कर देगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी लोगों को अलग-अलग टैक्स देना होता है। पाकिस्तान में छह लाख रुपये की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता। वहीं छह लाख से 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले नौकरीपेशा लोगों को ढाई फीसदी टैक्स देना होता है। 12 से 24 लाख पर साढ़े 12 फीसदी, 24 लाख से 36 लाख पर 20 फीसदी, 36 लाख से 60 लाख तक 25 फीसदी और 60 लाख से 1.20 करोड़ की सालाना कमाई पर 32.5 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। इससे ज्यादा कमाई पर 35 फीसदी टैक्स का प्रावधान है।

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