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हिरासत में मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक निलंबित

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक जेड.एच. जैदी को एक बार फिर निलंबित कर दिया है। पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी लेकिन निलंबन की वजह बताने से इनकार कर दिया। जैदी के निलंबन के बारे में पूछने पर डीजीपी ने कहा कि उन्हें गृह सचिव ने निलंबित किया है, ‘‘उन्हें क्यों निलंबित किया गया, यह जानने के लिए उनसे बात कीजिए।’’

जैदी राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ पद पर तैनात थे। इससे पहले जैदी को गुडिय़ा बलात्कार और हत्या मामले में एक नेपाली नागरिक की हिरासत में मौत के संबंध में गिरफ्तारी के बाद 2017 में निलंबित किया गया था और फिर गत वर्ष नवंबर में बहाल किया गया था। सूत्रों ने बताया कि आईपीएस अधिकारी सौम्या सांबशिवन ने हाल ही में चंडीगढ़ की एक सीबीआई अदालत को बताया था कि जैदी ने हिरासत में मौत मामले में उन पर अपना बयान बदलने के लिए दबाव डाला था। इसके बाद जैदी को फिर से निलंबित कर दिया गया।

सीबीआई ने 29 अगस्त 2017 को आईजी जैदी और डीएसपी मनोज जोशी समेत आठ पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था। गुडिय़ा दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी सूरज की जुलाई 2017 में कोटखाई पुलिस थाने में मौत हो गई थी। कोटखाई में चार जुलाई 2017 को 16 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी और दो दिन बाद उसका शव हलैला जंगलों से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम में बलात्कार और हत्या की पुष्टि की गई थी।

जनता के आक्रोश के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जैदी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल गठित किया। एसआईटी ने छह लोगों को गिरफ्तार किया और सूरज की हिरासत में मौत के बाद उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

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