Navneet Rana Case: निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत पर अदालत का फैसला आ चुका है.राणा दंपति को 11 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था.
अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है. हनुमान चालीसा विवाद में मुंबई की अदालत ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा को जमानत दे दी है. मुंबई की सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में राणा दंपत्ति को राहत देते हुए शर्त रखी है.
राणा दंपति को किन शर्तों पर मिली बेल
– राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते.
– सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते
– जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं
– राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा.
– अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा
– बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा
महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी. इसका विरोध जताते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणा परिवार के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और पुलिस में शिकायत भी दी थी. इसके बाद राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था.