इटावा। भारत के प्रधानमंत्री एवं यूपी के मुख्यमंत्री के विरूद्व सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने तथा हिन्दू देवी देवताओं के लिये अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले निलम्बित उप निरीक्षक को एसओजी इटावा व थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।
जनपद इटावा में तैनात उपनिरीक्षक विजय प्रताप द्वारा पूर्व में स्वयं के द्वारा किये गये कृत्यों के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। इसी दौरान निलम्बित उपनिरीक्षक द्वारा अपने सोशल साइट्स फेसबुक अकॉउंट, ट्वीटर आदि माध्यमों से देश विरोधी तथा विभाग के विरूद्व टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही थी। जिसके आधार पर निलम्बित उ.नि. के विरूद्व थाना सिविल लाइन पर निम्न अभियोग पंजीकृत किये गये थे।
26 अगस्त को वादी अजय प्रताप सिंह धाकरे जिलाध्यक्ष भाजपा ने तहरीर देकर पुलिस लाइन इटावा के निलम्बित उपनिरीक्षक विजय प्रताप द्वारा सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के विरूद्व आपत्तिजनक टिप्पणी करके द्वेष भावना फैलाने का आरोप लगाया था। जिसके आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 319/20 धारा 124ए भादवि व 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसी दिन शैलेन्द्र चौधरी ने सिविल लाइन थाने पर तहरीर देकर निलम्बित उपनिरीक्षक विजय प्रताप द्वारा सोशल मीडिया पर ब्रह्माणों व हिन्दू देवी देवताओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लागों की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। इस सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 320/20 धारा 153ए,153बी भादवि व 66एफ आईटी एक्ट अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
एक अन्य तहरीर आरोपित उपनिरीक्षक के खिलाफ 27 अगस्त को संजीव कुमार गौतम प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर दी गयी। जिसमें निलम्बित उ.नि. विजय प्रताप व उनके अन्य अज्ञात साथियों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जाति एवं वर्ग विशेष के प्रति द्वेष एवं सामाजिक सौहार्द बिगाडने तथा हत्या कर देने जैसे जघन्य अपराध के प्रति उकसाने वाले पोस्ट करते हुए पुलिस बल को बदनाम करते हुए विभाग के उच्चाधिकारियों के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 324/20 धारा 189,504,506 भादवि व 66एफ आईटी एक्ट एवं 2/3 पुलिस द्रोह अधिनियम अभियोग पंजीकृत किया गया।
इसके अतिरिक्त अधिवक्ता धर्मेन्द्र पाण्डेय व उप निरीक्षक विजय प्रताप ने तहरीर देकर निलंबित उप निरीक्षक द्वारा गांव के लोगो के साथ मीटिंग कर हिन्दु देवी देवताओ के विरूद्ध आपत्ति जनक एवं भडकाऊ भाषा का प्रयोग करते हुए उनकी मूर्ति खंडित करने के प्रयास का आरोप लगाया गया। जिसके संबंध में सिविल लाइन व थाना सहसो पर दर्ज किया गया।
उपरोक्त पंजीकृत सभी अभियोगों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना फ्रेण्ड्स कालोनी द्वारा प्रारम्भ की गयी तथा लगाये गये आरोपों की संपूर्ण जांच हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा एसओजी इटावा व थाना फ्रेण्ड्स कालोनी से टीम गठित की गयी थी।गठित टीमों द्वारा आज आईटीआई चौराहे के पास से आरोपी निलंबित उप निरीक्षक को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
रिपोर्ट-अनुज प्रताप सिंह