गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत में तीन साल की बच्ची से रेप और उसका मर्डर करने के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। शहर के लिंबायत क्षेत्र में में मासूम के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में बिहार के अनिल यादव को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट की ने फैसले में घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया है।
जिला सरकारी वकील संजय वोरा ने फैसले का विवरण देते हुए बताया कि ज्यादातर ऐसे मामलों में गवाह अपना बयान बदल देते है। लेकिन इस मामले में 13 गवाहों ने घटना अपना बयान नहीं बदला है। वकील ने आरोपित को फांसी की सजा देने की मांग की।
वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने फांसी के बदले आजीवन कारावास की मांग की। दोनों तरफ की दलीलों के बाद न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.डी. ठक्कर ने एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर फांसी की सजा का फैसला दिया। सरकारी वकील संजय वोरा ने बताया कि आरोपित को फांसी की सजा होने पर वकीलों में खुशी की लहर है। सजा के एलान के बाद कोर्ट परिसर मे वकीलों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की।
अपराधी साबित हुए पीपलिया गांव के रमेश बचू वेदुकिया आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ राजकोट और भावनगर पुलिस थानों हत्या, लूट, मारपीट सहित कई मामले दर्ज है। वह आटो रिक्शा चलाता था। इसके बाद पीटीसी मैदान ले जाकर उसने बच्ची से दुष्कर्म किया। फिर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। घटना के तीसरे दिन पुलिस को बच्ची का शव मिला था।