सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 30 सितंबर तक फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के फैसले को सही ठहराया।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि परीक्षा कराना संभव नहीं है तो वो यूजीसी के पास जा सकता है।
इसी मुद्दे पर पिछले 18 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।