वाराणसी। बच्चों के विवाद में घर पर चढ़ कर प्राणघातक हमला करनें के मामले में सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर समेत तीन आरोपितों को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश लोकेश राय की अदालत ने आरोपित सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर शहजाद यादव, विकास यादव व पवन यादव को 75-75 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व उनके सहयोगी रियाजुद्दीन उर्फ “बंटी खान” और धनंजय यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के बिंदा, सुरही गांव निवासी राजा यादव ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 12 दिसंबर 2019 को समय लगभग 5 बजे ग्राम थरी के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर शहजाद यादव, विकास यादव तथा पवन यादव अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ लाठी-डंडा के साथ लैस होकर बच्चें के विवाद को लेकर वादी के घर पर चढ़ आये।
विरोध करने पर उनलोगों गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से मारना-पीटना शुरू कर दिये। पिटाई से वादी राजा यादव, उसके पिता महेंद्र यादव, मां उर्मिला देवी, भाई राजू यादव तथा फौजदार यादव को काफी चोट आयी। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले।
रिपोर्ट-जमील अख्तर