गौरीगंज/अमेठी। कोर्ट की चेतावनी के बाद आप नेता कुमार विश्वास पेशी पर हाजिर नही हुए और न ही उनकी तरफ से चल रही कार्यवाही के स्थगन के सम्बंध में हाईकोर्ट का कोई आदेश दाखिल किया गया। बीमारी का बहाना बताकर हाजिरी माफी व मौका अर्जी दी गयी है। एसीजेएम षष्ठम अनिल कुमार सेठ ने दोनों अर्जियों को खारिज करते हुए कुमार विश्वास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर आगामी तीन जनवरी के लिए तलब किया है।
बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कुमार विश्वास के खिलाफ गौरीगंज थाना परिसर में समर्थकों के साथ घेराबंदी करने व अवैध प्रचार सामाग्री बरामदगी समेत अन्य आरोपों में दो मुकदमें दर्ज किये गये थे। जिसका विचारण एसीजेएम षष्ठम की अदालत में चल रहा है। इन दोनों मामलों में कुमार विश्वास ने उन्मोचन अर्जी दी थी। जिसे अदालत ने बीते 19 जनवरी को खारिज कर दिया था और उनके विरुद्ध आरोप तय किए जाने के लिए कार्यवाही नियत की गई थी। अदालत के इसी आदेश को कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिसे अभी तक विचाराधीन होने का तर्क रखते हुए उनके अधिवक्ता की तरफ से लगातार 10 पेशियों से हाजिरी माफी एवं आरोप के बिन्दु पर सुनवाई के लिए अवसर की मांग की जा रही थी। अदालत ने उन्हें पिछली पेशी पर हाईकोर्ट से कार्यवाही के खिलाफ कोई स्थगनादेश न दाखिल करने पर मामले में उपस्थित होकर आरोप के बिंदु पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया था एवं पेश न होने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी थी। लेकिन कुमार विश्वास इस पेशी पर भी हाजिर नहीं हुए और न ही किसी प्रकार का आदेश ही कोर्ट में दाखिल किया गया। जिससे कि कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो। बल्कि उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कुमार विश्वास को जुखाम-बुखार की बीमारी का तथ्य रखते हुए हाजिरी माफी अर्जी दी एवं हाईकोर्ट में विचाराधीन निगरानी का जिक्र करते हुए फिर अवसर की मांग की। वही अभियोजन अधिकारी ने लगातार कई पेशियों से पड़ रही अवसर व हाजिरी माफी की अर्जी पर विरोध जताया। जिसके पश्चात न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने कड़ा रूख अपनाते हुए कुमार विश्वास पक्ष की तरफ से दी जा रही दलीलों पर नाराजगी जतायी है। इसके साथ इसे मात्र मामले को लम्बित करने का जरिया माना है। जिसके उपरांत अदालत ने कुमार विश्वास की तरफ से पड़ी अर्जियों को खारिज कर दिया और दोनो ही मामलो में उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर आरोप के बिंदु पर सुनवाई के लिए नए साल के पहले सप्ताह की तीन तारीख को तलब किया है।
तीसरा मामला भी इसी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर रोड शो कर आचार संहिता की धज्जी उड़ाने के आरोप में अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यह मामला भी इसी अदालत में चल रहा है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम आदेश तक अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास को हाजिरी से मुक्त रखने की राहत मिली है। जबकि इसी मामले में गैर हाजिर चल रहे शेष आरोपी अजय को जरिए जमानतीय वारण्ट 8000, राकेश व बब्लू को जरिए सम्मन एवं हरिकृष्ण को जरिए एनबीडब्ल्यू आगामी 03 जनवरी के लिए तलब किया गया है। चौथे मामले में गौरीगंज थाना क्षेत्र की ही घटना का जिक्र करते हुए पत्रकार अजय मिश्र ने कवरेज के दौरान अपना कैमरा छीन लेने व धमकाने समेत अन्य आरोपों में कुमार विश्वास, शिवप्रसाद, हनुमान सिंह उर्फ हनुमंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में अदालत ने कुमार विश्वास समेत अन्य को आगामी 03 जनवरी के लिए तलब किया है।
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