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अतीक-अशरफ हत्याकांड : वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई तीनों आरोपियो की पेशी, जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

 अतीक-अशरफ हत्याकांड में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद शुक्रवार को पहले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई। मामला अतीक से जुड़ा था इसलिए सीजेएम कोर्ट रूम के बाहर कुछ गहमागहमी ज्यादा थी। हत्याकांड के तीनों आरोपितों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्या तथा सनी सिंह की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई।

पहले दिन आरोपितों को आरोप पत्र के बारे में बताया गया। उन्हें संज्ञान दिलाया गया कि आरोप पत्र जेल भेजा जा रहा है। अपने को हत्याकांड का मुख्य आरोपित बनाए जाने, आरोप पत्र दाखिल होने की जानकारी होने के बाद भी तीनों आरोपितों ने चेहरे पर शिकन नहीं आई। अदालत की बात सुनने के बाद भी तीनों कुछ नहीं बोले। बस एकटक सामने की तरफ देखते रहे। कुछ देर की सुनवाई के बाद उन्हें वापस प्रतापगढ़ जेल की बैरक में भेज दिया गया।

एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने के बाद बांदा, हमीरपुर और कासगंज पुलिस को इसके बारे में सूचित किया है। असल में लवलेश तिवारी बांदा तो सनी सिंह हमीरपुर जबकि अरुण मौर्या कासगंज का रहने वाला है। ऐसे में एसआईटी की तरफ से तीनों जिलों की पुलिस को बताया गया कि अतीक-अशरफ हत्याकांड में तीनों मुख्य आरोपित हैं और अदालत में आरोप पत्र दाखिल है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि तीनों के जिलों की पुलिस जानकारी रहे। साथ ही घरवालों को सूचित किया जा सके।

यह आदेश सीजेएम दिनेश कुमार गौतम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तीनों आरोपितों को पेश किए जाने तथा अभियोजन अधिकारी विनोद गुप्ता के तर्कों को सुनने के बाद दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपितों पर हत्या का आरोप लगाया गया है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय और पूर्ण रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य अपराध है। इसलिए मामले को सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना विधि अनुसार आवश्यक है।

बहुचर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी का आरोप पत्र अदालत में दाखिल होने के बाद शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हत्या के तीनों आरोपितों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्या तथा सनी सिंह की पेशी हुई। तीनों आरोपितों की पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सत्र न्यायालय को विचारण के लिए सुपुर्द कर दिया। 27 जुलाई को यह पत्रावली सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होगी। तब तक के लिए तीनों की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी गई है।

 

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