महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. हाई कोर्ट ने कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं.
परमबीर सिंह ने मुम्बई हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी, जिसमे उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन आरोपों के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी. इसी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है.
हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं, वह बेहद गंभीर हैं.
साथ ही हाईकोर्ट ने कहा की आरोप छोटे नहीं है और राज्य के गृह मंत्री पर हैं, इसलिए पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने यह आदेश डॉ जयश्री पाटिल की याचिका पर दिए.