Breaking News

छह साल पुराने दोहरे हत्याकांड के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा

फ़िरोजाबाद की एक अदालत ने छह साल पहले पुरामी रंजिश में हुयी दो लोगो की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोष सिध्द करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनायी है.अदालत नर उन पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

जानकारी के मुताबिक 4 मार्च साल 2016 को जसराना थाना क्षेत्र के गांव कोरारा बुजुर्ग निवासी सतीश चंद्र पुत्र रामदास ने गांव के ही निवासी पिंटू पुत्र रामवीर, राजहंस पुत्र शैतान सिंह, मुन्नालाल पुत्र झम्मनलाल, रामवीर पुत्र हिम्मत सिंह, शिव कुमार पुत्र छविराम, पंकज पुत्र रामवीर सिंह के खिलाफ थाना जसराना में एक मुकदमा दर्ज कराया था.

जिसके मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश में वादी के भाई और चाचा पर कुल्हाड़ी,बांका और डंडा से हमला किया जिसमें इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी.

इस मामले मेंएफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की.कई गवाहों के बयान,साक्ष्यों के साथ कोर्ट में सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद यादव के यहां हुयी. कोर्ट ने बहस के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना.

अदालत ने आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए छह में से पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है जबकि अभियुक्त पंकज की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. अदालत ने आरोपियों पर 10 -10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

रिपोर्ट-मयंक शर्मा

About Samar Saleel

Check Also

गाँव और पंचायतें ही देश की असली ताकत : चौधरी सुनील सिंह

लखनऊ। लोकदल (Lok Dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह (National President Chaudhary Sunil Singh) ...