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23 फरवरी से चलाया जाएगा ‘थूकना मना है’ अभियान

• आगरा और लखनऊ में G20 के तहत किए गए सौंदर्यीकरण कार्य की निरन्तरता बनाए रखने के लिए की गई पहल

• 1 मार्च तक चलाया जाएगा ‘थूकना मना है’ विशेष अभियान

• थूकने, खुले में पेशाब या मल त्यागने पर 50 रुपये से 250 रुपये तक जुर्माना

• खुले में थूकने वालों को ‘मि या मिसेज पीकू’ का खिताब

लखनऊ। प्रदेश में जी20 के तहत किए गए सौन्दर्यीकरण की निरन्तरता को बनाए रखने के लिए 23 फरवरी से एक मार्च तक ‘थूकना मना है’ अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा संचालित इस अभियान के तहत नगर निगम आगरा और लखनऊ में किए गए सौंदर्यीकरण को खराब करने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा।

बस्ते का बोझ कम करने की पहल

राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश श्रीमती नेहा शर्मा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शहर की सुंदरता को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक श्रीमती नेहा शर्मा ने बताया कि राज्य के नगरों को Good to Great बनाने का प्रयास निरंतर चल रहा है। इसी कड़ी में उन्हें वैश्विक मापदंडों पर भी श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया गया है। इस उद्देश्य से नगर निगम लखनऊ और नगर निगम आगरा में G20 का
आयोजन किया गया, जिसके अन्तर्गत G20 corridor का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया था।

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‘थूकना मना है’ अभियान

अब उसकी निरन्तरता को बनाये रखना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अब “थूकना मना है” अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य G20 के अन्तर्गत किये गये सौन्दर्यीकरण की निरन्तरता बनाये रखना है। जिसके अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की गाइडलाइन के मानको के अनुसार साफ-सफाई, litter free zone, Red & yellow Spot, open urination के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करना इत्यादि है।

250 रुपये तक का जुर्माना

उत्तर प्रदेश दोस अपशिष्ट (प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य गंदगी करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें, 06 लाख या इससे ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में 250 रुपये, छह लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में 150 रुपये, नगर पालिका क्षेत्र में 100 रुपये और नगर पंचायत क्षेत्र में 50 रुपये जुर्माना लागू है।

मजदूरी छूटे या पढ़ाई, पानी औरत को ही लाना है…

आदेश में साफ किया गया है कि इस अभियान के दौरान मौके पर ही चालान भी काटा जायेगा। रेड एवं येलो स्पॉट पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी तरह नो गार्बेज जोन में यदि गंदगी फैलाते पकड़े जाते हैं तो आपको 250 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। खुले में थूकने वाले को ‘Mr/Ms Pikoo‘ (पीकू) का खिताब देकर सम्मानित किया जायेगा।

यह दिशा निर्देश किए गए हैं जारी

  • “थूकना मना है” अभियान के अन्तर्गत आटो यूनियन के अध्यक्ष के साथ बैठक का आयोजन एवं मुख्य मार्ग पर आटो रैली का आयोजन किया जाएगा।
  • G20 समिट कॉरिडोर के साथ-साथ सेल्फी पॉइंट्स/ अस्थायी स्मारकों के पास SBM ब्रांडिंग एवं खुले में थूकने पर जुर्माना का प्रावधान हेतु होर्डिंग लगाई जाएंगी।
  • रेडियो/पब्लिक एनाउन्समेंट द्वारा खुले में थूकने पर लगाये जाने वाले जुर्माने की जानकारी दी जाएगी।
  • पुलिस प्रशासन को उक्त अभियान के समर्थन और समन्वय स्थापित किया जाएगा।
  • नगर विकास की बसों / स्थानीय बसों / ऑटो पर थूकने पर लगाये जाने वाले जुर्माने का संदेश बस पैनल के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा।
  • स्थानीय NGO को शामिल कर व्यापक जागरूकता और सार्वजनिक जुड़ाव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  • “थूकना मना है” अभियान के अन्तर्गत प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेशन एवं टी-शर्ट वितरण किया जाएगा।

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