Breaking News

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम नहीं रहेंगे विधायक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन सोमवार को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव के समय अब्दुल्ला पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र 25 साल के नहीं थे. अब वह विधायक नहीं रहेंगे.

हाईकोर्ट में 27 सितंबर को इस बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने यह फैसला सुनाया था. बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काज़िम अली ने चुनाव के बाद यह अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में अब्दुल्ला पर फर्ज़ी डाक्यूमेंट्स लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप था.

इसके बाद आज़म खान के लिये सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. हाईकोर्ट के फैसले को आजम खान और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है. खान खुद भी कई कानूनी मामले को झेल रहे हैं.

About Aditya Jaiswal

Check Also

लखनऊ को और बेहतर, और अधिक सुन्दर बनाने के लिये करें वोट- पंकज सिंह

• प्रबुद्ध वर्ग, चिकित्सकों, केमिस्टों और वरिष्ठ व्यापारियों के अनुरोध पर चाय पर चर्चा में ...