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TikTok: पूर्व अटॉर्नी जनरल ने केस लड़ने से किया इनकार

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच चल रहे गर्म माहौल को देखते हुए भारत के अंदर लगातार चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकाट करने की मांग उठ रही थी। जिसे देखते हुए भारत सरकार ने सोमवार को 59 चाइनीज ऐप्स पर भारत में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, इसमें tiktok भी शामिल है। भारत में बेहद पॉपुलर ऐप TikTok को चलाना अब देश के अंदर गैरकानूनी होगा। यहां तक कि जिन लोगों के मोबाइल में यह ऐप अभी भी इंस्टॉल है, वह इस ऐप को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और Network Error दिखाई देगा जो एक ब्लैंक पेज पर होगा। इस बीच भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने टिक टोक का केस लड़ने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि वह भारत सरकार के खिलाफ इस चीनी ऐप के समर्थन के लिए कोई अपील नहीं करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के आपातकालीन उपबंध के तहत सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। पहली सूची में 35 ऐप का नाम है और दूसरी सूची में 24 ऐप का नाम है। हालाँकि इस मामले पर टिकटॉक ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम किसी भी देश के साथ किसी भी यूजर का डाटा शेयर नहीं करते हैं। चाहे वह चीन ही क्यों न हो।

बता दें कि ये प्रतिबंध लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी सैनिकों के साथ मौजूदा तनावपूर्ण स्थितियों के बीच लगाए गए हैं। प्रतिबंधित सूची में वीचैट, बीगो लाइव, हैलो, लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो, एमआई वीडियो कॉल- शाओमी, एमआई कम्युनिटी, क्लैश ऑफ किंग्स के साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्लब फैक्टरी और शीइन शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं का डेटा को चोरी कर उन्हें गुपचुक तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजत देते हैं।

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