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योगी राज में भू-माफियाओं का बोलबाला, प्राधिकरण कर्मियों की मिलीभगत से गंगा तट के पास कराया जा रहा अवैध निर्माण कार्य

प्रयागराज। एंटी करप्शन कमेटी एलियंस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति, प्रयागराज के बीरेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा सच्चा बाबा आश्रम अरैल घाट,नैनी के सामने बंधा रोड के पास विनय मिश्रा द्वारा लगभग 70 बाई 80 फिट के क्षेत्रफल में अतिक्रमण कर मकान बनाया गया है। जिसके संबंध में बीरेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत जन सूचना अधिकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज के यहां से दिनांक 4 दिसंबर 2018 को सूचना मांगी गई थी।

मांगी गई सूचना के संबंध में दिनांक 14 जनवरी 2019 को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें अवगत करवाया गया कि पत्रांक संख्या-200 दिनांक 22 फरवरी 2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। साथ ही साथ पत्रांक संख्या-200 दिनांक 22 फरवरी 2018 को अवैध निर्माण रोकने की नोटिस जारी की गई थी। तथा पत्रांक संख्या-209 दिनांक 19 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन अनाधिकृत निर्माण गिराने की नोटिस जारी की गई थी।

इसके साथ ही पत्रांक संख्या 209 दिनांक 19 मार्च 2018 से आदेश जारी किया गया कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उक्त अनाधिकृत निर्माण को स्वयं ध्वस्त करा कर विकास प्राधिकरण कार्यालय को सूचित करें अन्यथा उसे विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त करा दिया जाएगा। और उस पर होने वाला समस्त व्यय विपक्षी से भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा। जबकि जोनल अधिकारी आलोक पांडेय के द्वारा आदेश तो जारी किया गया परंतु मकान को ध्वस्त नहीं करवाया गया। बल्कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज के द्वारा विनय मिश्रा को बचाने का कार्य किया जा रहा है।

जिसके संबंध में बीरेंन्द्र कुमार मिश्र के द्वारा जांच कार्यवाही के लिए जोनल अधिकारी आलोक पांडेय को शिकायती पत्र दिनांक 14 मार्च 2019 को दिया गया जिसके बाद भी जांच कार्यवाही नहीं की गई। जब जांच कार्रवाई के संबंध में बीरेन्द्र कुमार मिश्र के द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत दिनांक 22 अप्रैल 2019 को जन सूचना अधिकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज से जांच कार्यवाही की सूचना मांगी गई तो दिनांक 22 अप्रैल 2019 के संबंध में पत्रांक संख्या-2721 दिनांक 18 जून 2019 को जन सूचना अधिकारी सत शुक्ला ने यह अवगत कराया कि जोनल अधिकारी 4 आलोक कुमार पांडेय द्वारा दिनांक 4 जून 2019 को आख्या उपलब्ध कराई गई।

 

उपलब्ध आख्यानुसार उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई है तथा दिनांक 19 मार्च 2019 को मकान गिराने का आदेश पारित करते हुए निर्माण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किए जाने की कार्यवाही की गई है। उच्च न्यायालय में जो वाद दाखिल किया गया जिसकी जानकारी बीरेन्द्र कुमार मिश्र के द्वारा मांगी गई लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके पीछे कारण सिर्फ विनय मिश्रा को बचाने की कोशिश की जार रही है .

इसके बाद पीड़ित द्वारा एक रजिस्टर्ड शिकायती पत्र दिनांक 25 जून 2019 को आवास सचिव, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश को जांच कार्यवाही के लिए दिया गया। जो अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण संगठन के यहां से उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण प्रयागराज के यहां भेज दिया गया। इसके बाद उपाध्यक्ष के यहां से जोनल अधिकारी जोन 4 आलोक कुमार पांडेय के पास जांच कार्यवाही के लिए भेज दिया गया।

जोनल अधिकारी के यहां से जेई योगेंद्र राय को जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गई उसके बाद भी अभी तक विनय मिश्रा का मकान ध्वस्त नहीं करवाया गया, जो आरोपी की ऊंची पहुँच को दर्शाता है। बीरेन्द्र कुमार मिश्र के द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत जन सूचना अधिकारी विकास प्राधिकरण प्रयागराज के यहां से दिनांक 16 मार्च 2020 को जांच कार्यवाही के संबंध में पुनः सूचना मांगी गई है। जिसपर अभी जानकारी विकास प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा उपलब्ध नहीं करई गयी। बावजूद इसके विनय मिश्रा द्वारा मकान की दूसरी मंजिल पर दिवार बनाई जा रही है जो प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार में संलिप्तता का प्रमाण है।

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