देश में शुरू हुए अनलॉक 5 में सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति मिल गई है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निदेज़्श जारी कर निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर और गतिविधियों को छूट दी है. जिसमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों, नाटकघरों और बड़े मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति भी शामिल है, लेकिन इनमें अधिकतम 50 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकेंगी.
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जिसमें बताया गया है कि किन शर्तों के साथ सिनेमाघर खोले जा सकते हैं.
जानकारी के अनुसार फिल्मों का आनंद लेने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है. कोरोना संक्रमण के कारण पिछले सात महीने से बंद पड़े देश भर के सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे.
हर सिनेमा हॉल में उनकी कुल क्षमता का 50 प्रतिशत दर्शकों को ही बैठाने की अनुमति होगी और सभी लोगों को मास्क लगाकर रहना होगा. सरकार का कहना है कि फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों, सिनेमा हॉल के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर ही ये एसओपी जारी की गई है.
करने होंगे ये 10 काम-
1. सिनेमा हॉल के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिफज़् 50 फीसदी सीटों पर ही दशज़्क बैठ सकेंगे. यानि एक सीट छोड़कर एक पर दशज़्क को बैठाने की अनुमति होगी. खाली सीट पर निशान लगाना अनिवाय होगा1
2. सिनेमा हाल के भीतर हाथ धोने और सैनिटाइजर का प्रबंध करना होगा.
3. सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया जाएगा.
4. हर दर्शक का बुखार मापा जाएगा.
5. टिकट बेचने के लिए अधिक काउंटर खोले जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा.
6. खाने-पीने का सामान पैक्ड ही मिलेगा और उसके भी अधिक काउंटर खोले जाएंगे.
7. सिनेमा हॉल के स्टाफ की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. उन्हें हाथों के दस्ताने, पीपीई किट और मास्क आदि उपलब्ध कराए जाएंगे.
8. सिनेमा हॉल को पूरी तरह से डी-सेनिटाइज करने के इंतजाम किए जाएंगे.
9. हर शो के बाद ऐसा करना जरूरी होगा. हाल के भीतर तापमान भी 24 से 30 डिग्री के बीच रखा जाएगा.
10. सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में हवा का इंतजाम करना होगा. हर शो से पहले और मध्यांतर में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशानिर्देशों की एक मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी.