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दिल्ली उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने पर हयात इंडिया को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर 2024 को पारित निषेधाज्ञा आदेश का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए हयात इंडिया कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और जुनिपर होटल्स लिमिटेड को अवमानना ​​​​नोटिस जारी किया है।

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आदेश ने हयात को नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट के स्वामित्व वाली ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया था। नोवेक्स कम्युनिकेशंस द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका में आरोप लगाया गया है कि हयात ने 14 से अधिक मौकों पर अदालत के निर्देशों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की, जो न्यायिक आदेश की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने पर हयात इंडिया को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

प्रमुख सामग्री लाइसेंसिंग कंपनी नोवेक्स कम्युनिकेशंस ने तर्क दिया कि उल्लंघन न केवल उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों बल्कि अदालत के अधिकार को भी कमजोर करता है। याचिका पर सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य हयात द्वारा निषेधाज्ञा आदेश का अनुपालन न करने की ओर इशारा करते हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने अब हयात को 28 अप्रैल 2025 तक आरोपों पर औपचारिक प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उसके आदेशों का पालन कानून का शासन बनाए रखने और सही मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

हयात इंडिया और जुनिपर होटल अब अपने कार्यों की व्याख्या करने और कथित उल्लंघनों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए जांच के दायरे में हैं। यह मामला कॉपीराइट सामग्री के वैध उपयोग पर बौद्धिक संपदा अधिकार धारकों और व्यवसायों के बीच चल रही लड़ाई को उजागर करता है।

यह उन कानूनी दायित्वों की याद दिलाता है जिन्हें कंपनियों को दूसरों के अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए पूरा करना होगा। मामले में आगे की कार्यवाही से हयात के कथित उल्लंघनों की सीमा पर और अधिक प्रकाश पड़ने की उम्मीद है।

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