दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का जहां आखिरी चरण चल रहा है वहीं इस बीच 11 प्रत्याशियों के नामांकन न भरने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन भरने की इच्छा रखने वाले 11 प्रत्याशियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल के नामांकन के चलते उनका नामांकन खारिज कर दिया गया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग और दिल्ली सरकार से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के इच्छुक 11 लोगों की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि नई दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। कोर्ट 6 फरवरी 2020 को मामले की सुनवाई करेगा।
बता दें कि सीएम केजरीवाल 20 जनवरी को नामांकन भरने के लिए निकले थे, लेकिन समर्थकों की भारी भीड़ के चलते वो 20 तारीख को अपना नामांकन नहीं कर सके। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि मैं आज 3 बजे नामांकन दाखिल करने वाला था, लेकिन कार्यालय 3 बजे ही बंद हो गया। मुझे बताया गया कि मुझे नामांकन दाखिल करना होगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं उन्हें (रोड शो में मौजूद लोग) कैसे छोड़ सकता हूं? मैं कल नामांकन दाखिल करने जाऊंगा।
इसके बाद 21 जनवरी को केजरीवाल देरी से नामांकन करने पहुंचे थे। निर्दलीय विधायकों ने केजरीवाल को सीधे एंट्री मिलने को लेकर हंगामा किया। सीएम केजरीवाल करीब एक घंटे की देरी से नामांकन करने पहुंचे थे। इस दौरान गुस्साए निर्दलीय उम्मीदवारों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इसके बाद 11 प्रत्याशियों का आरोप था कि केजरीवाल के नामांकन के चलते उनको नामांकन का वक्त नहीं दिया गया और जल्दबाजी में उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। इस मामले को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। जिस पर सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब मांगा है।