भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी बनाए गए पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को इस मामले में दोषी करार देते हुए गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने क्रमश: 10 साल और 4 साल की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अफजाल की सांसदी खत्म होने का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि अफजाल अंसारी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे मनोज सिन्हा (वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल) को हराकर जीत हासिल की थी।
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सजा सुनाए जाने के वक्त सांसद अफजाल अंसारी अदालत के कठघरे में मौजूद रहे। जबकि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। सांसद अफजाल और मुख्तार पर आने वाले फैसले के मद्देनज़र कोर्ट परिसर में सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद मौके पर गाजीपुर डीएम और एसएसपी भी पहुंचे।
सजा सुनाए जाने के थोड़ी देर बाद सांसद अफजाल अंसारी को कैदी वाहन से गाजीपुर जिला जेल रवाना कर दिया गया। जेल में अंसारी की सुरक्षा और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर डीएम और एसएसपी ने कहा कि इस बारे में जेल अधीक्षक जेल मैनुअल के हिसाब से व्यवस्था करेंगे।
अंसारी बंधुओं को सजा सुनाए जाने पर कृष्णानंद राय के परिवार ने संतोष जताया है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार की मजबूत पैरवी और अपराध के प्रति जीरो टालरेंस नीति का सबूत है।