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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: फ्लैट निर्माण में देरी के चलते बायर्स को इंटरेस्ट देंगे बिल्डर्स

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और केएम जोसेफ  की एक बेंच ने डीएलएफ और एनाबेल बिल्डर्स को हर साल बायर्स को फ्लैट की कॉस्ट पर 6 प्रतिशत इंटरेस्ट देने को कहा है. ये दोनों बिल्डर्स बेंगलुरु में फ्लैट बना रहे हैं. बेंच ने कहा कि जिन बायर्स की फ्लैट डिलीवरी में 2 से 4 साल की देरी हो चुकी है, इसलिये बिल्डर्स उन्हें इंटरेस्ट देंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग के दो जुलाई 2019 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें 339 फ्लैट खरीददारों की शिकायत खरिज करते हुए कहा कि वे विलंब या वादे के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिलने की स्थिति में फ्लैट खरीद समझौतों में निर्धारित की गई राशि से अधिक मुआवजे के हकदार नहीं हैं.

बेंच ने कहा कि फ्लैट डिलीवरी में देरी होने पर 5 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से बिल्डर पहले की तरह पेनाल्टी देंगे. इसके साथ ही बिल्डर्स को अब फ्लैट की कॉस्ट पर सालाना 6 प्रतिशत का इंटरेस्ट भी होम बायर्स को चुकाना होगा. बेंच ने कहा कि शुरुआत में बिल्डर्स को सालाना 6 प्रतिशत इंटरेस्ट देना होगा. लेकिन फ्लैट पजेशन में 36 महीनों से ज्यादा की देरी होती है तो पजेशन तक कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी.

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