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31 दिसंबर से पहले जरुर निपटा ले ये 4 काम, अथवा होगी बड़ी परेशानी

अगर आप चाहते हैं कि आने वाला नया वर्ष 2020 बिना परेशानियों के गुजरे तो ये महत्वपूर्ण कार्य आपको 31 दिसंबर 2019 से पहले निपटा लें. साल 2019 को विदा होने में अब चंद दिन ही रह गए हैं. आपको याद दिलाते चलें कि 31 दिसंबर से पहले अगर आप ने ये 4 कार्य नहीं निपटाए तो आप कठिनाई में पड़ सकते हैं. ये चारो कार्य आपके एटीएम कार्ड, बैंक, आयकर, पैन कार्ड से जुड़े हुए हैं. आइए जानें कि वो कौन से पांच कार्य हैं, जिन्हें हर हाल में आपको 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लेने हैं

PAN कार्ड को आधार से कराएं तुरंत लिंक

स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस वर्ष 31 दिसंबर तक आधार से जरूरी रूप से जोड़ना होगा. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है. विभाग ने बोला कि बेहतर कल के लिए आयकर से जुड़ी सेवाओं का फायदा लेने को पैन को आधार से जोड़ने का कार्य 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें. सूचना में बोला गया है कि पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है.

अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन व आधार कार्ड (PAN-Aadhaar link) को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा. यानी, 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या कर्ज़ आदि से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते.

भारतीय स्टेट बैंक का ATM Debit कार्ड

अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( भारतीय स्टेट बैंक ) में एकाउंट है व बैंक के एटीएम-डेबिट कार्ड (ATM or debit Card) कार्ड प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए सतर्क होने की जरुरत है. एसबीआई बैंक ने ट्वीट कर बोला है कि ग्राहक अपने पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलवा लें. ग्राहकों को यह कार्य 31 दिसंबर 2019 तक करना है क्योंकि वह नए वर्ष से अपने पुराने एटीएम-डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे.

ITR फाइल करके जुर्माने से बचें

अगर आपने 2018-2019 की ITR अब तक नहीं फाइल की है तो आप आने वाले समय में भारी जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं। इसे बिलेटेड आईटीआर के नाम से जाना जाता है. यूं तो बिलेटेड आईटीआर की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तक भर सकते हैं वो भी 10000 रूपए का जुर्माने के साथ. ऐसे में आप 31 दिसंबर 2019 तक बिलेटेड आईटीआर भरकर 5 हजार रूपए का जुर्माना देकर 5 हजार रूपए बचा सकते हैं.

निपटा लें ये विवाद

अगर आप भी किसी सर्विस कर (Service Tax) या एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) संबंधित टकराव से जुड़े हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके निवारण के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें. बता दें ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को प्रारम्भ किया था, जिसकी अं​तिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है.

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