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सुशांत मामले की जांच CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- सहयोग करे मुंबई पुलिस

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी. सुशांत की गर्लफ्रेंड और इस केस में तमाम संगीन आरोपों का सामना कर रहीं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती  ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दी थी.

इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने केस की जांच के अधिकार सीबीआई को दे दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस  को बड़ा झटका लगा है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बेंच में चुनौती भी दे सकती है.

सुशांत केस में 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई कर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त लिखित नोट 13 अगस्त तक जमा करवाने की अनुमति दी थी.

सभी पक्षों ने 13 अगस्त को अपना जवाब दाखिल कर दिया था. जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की SIT टीम अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई रवाना होगी.

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को मुंबई पुलिस को सौंपने की मांग की है. सुशांत के पिता और बिहार सरकार ने इसका विरोध किया है.

सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज एफआईआर में रिया के ऊपर सुशांत को परेशान करने, उसके करोड़ों रुपए रुपयों का गबन करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले ही बिहार सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी. इसे केंद्र सरकार ने मान लिया है.

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