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केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट और वाहन पंजीकरण की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस ( कोविड-19) के कारण देशभर में लॉकडाउन के बीच खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक सामान की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 1 फरवरी से समाप्त ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट और वाहन पंजीकरण जैसे दस्तावेज की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी परामर्श में उनसे ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सहित ऐसे तमाम दस्तावेज को 30 जून तक वैध मानने को कहा है जिनकी मियाद एक फरवरी को समाप्त हो गयी है।

देशव्यापी तालाबंदी और सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद होने के कारण विभिन्न मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को नवीनीकृत कराने में लोगों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

दस्तावेजों में वाहन फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और मोटर वाहन नियम के तहत आने वाले अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है ताकि आवश्यक सेवाओं का प्रतिपादन करने वाले लोगों और ट्रांसपोर्टरों और संगठनों को परेशान न किया जाए और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

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