चांचौड़ा। न्यायालय में विचाराधीन Claim case में मृतक परिवार को निर्णय के बाद धनराशि देने के लिए निर्देश दिया। कोर्ट ने दोषी को निर्देश देते हुए कहा कि मृतक की पत्नी को 11 लाख की धनराशि प्रदान की जायेगी।
न्यायालय ने दिया Claim case का आदेश
Claim case को लेकर यह निर्णय न्यायलय ने 19 जनवरी 2018 की दुर्घटना को लेकर दिया है।
- जिसमें ट्रक क्रमांक MP 33 H 0507 के बीमा कम्पनी, वाहन चालक और स्वामी को उसकी लापरवाही पर दोषी पाया गया।
- और दोषी पाये जाने पर भुगतान करने के लिए कहा है।
- परिजनों के अनुसार 9,43000/- नौ लाख तैंतालिस हजार रुपये का एवार्ड अनावेदक के विरुद्ध दिया गया।
- जिस पर 6% ब्याज वर्ष 2015 से दिए जाने का आदेश न्यायालय की ओर से हुआ।
- जो लगभग 11 लाख रुपये होता है।
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