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Lucknow University: Legal Aid Center एवं District Legal Services Authority के संयुक्त तत्वाधान में Legal Aid and Literacy Camp आयोजित

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) के विधि संकाय (Law Faculty) की संस्था विधिक सहायता केंद्र (Legal Aid Center) व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को नारी बंदी निकेतन (Nari Bandi Niketan) हबुआपुर (Habuapur) में विधिक सहायता एवं साक्षरता शिविर (Legal Aid and Literacy Camp) का आयोजन किया गया।

एलयू के विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रो बीडी सिंह (Pro BD Singh), विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष डॉ अभिषेक कुमार तिवारी(Dr Abhishek Kumar Tiwari), कारागार की डिप्टी जेलर सुकन्या पाराशर (Deputy Jailer Sukanya Parashar) एवं शशांक शेखर (Shashank Shekhar)के नेतृत्व में विधिक सहायता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कड़ियों को उनके अधिकारोंके बारे में जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में विधिक सहायता केंद्र की सदस्या ऋषिता पांडे ने कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, जैसे की 6 वर्ष तक के बच्चे को कैदी अपने साथ रख सकते हैं। महिला कड़ियों को मासिक धर्म सामग्री प्रदान कराई जानी चाहिए आदि।

इसके बाद विधिक सहायता केंद्र के सदस्यों ने शिविर में उपस्थित कड़ियों से कारागार में मिल रही मूल सुविधाओं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली निशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया जाएगा।

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इसी तरह दूसरे सत्र में कारागार की डेप्युटी जेलर सुकन्या पाराशर ने सदस्यों को जेल के सर्कल में स्थित बैरेक्स, कॉमन हॉल, बॉथरूम आदि का भ्रमण कराया। डिप्टी जेलर सुकन्या पाराशर ने जेल के अंदर की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी साझा की तथा सदस्यों के प्रश्नों का समाधान किया। उन्होंने बताया कि जेल की क्षमता करीब 420 कैदियों की है, जहां वर्तमान में 188 कैदी और 11 बच्चों को रखा गया है।

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