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नौकरी नहीं है तो यहां की सरकार हर महीने देगी 4500 रुपये, जानिए- आपको मिल सकता है या नहीं?

राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश सरकार ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना’ के जरिए लोगों को भत्ता दे रही है, लेकिन अब सरकार ने इस भत्ते को बढ़ाने का फैसला किया है. अब ये बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा. इसके तहत बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए जबकि महिलाओं, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर्स को 4500 हर महीने दिए जाएंगे. इससे पहले बेरोजगार युवकों को 3000 रुपए जबकि महिलाओं, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर्स को 3500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे थे.

ऐसे में अगर आप राजस्थान से हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आप भी इसके जरिए फायदा उठा सकते हैं. इसी बीच, हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन-कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या शर्ते हैं… साथ ही जानते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं…

किन-किन लोगों को मिलता है फायदा?

– आवेदक को राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
– राजस्थान में ही स्थित किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से स्नातक डिग्री व समकक्ष डिग्री.
– अगर किसी महिला ने राज्य के बाहर किसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और राजस्थान के नागरिक से शादी की है तो उन्हें इसका फायदा मिलेगा.
-आवेदक सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में सेवारत नहीं होना चाहिए. साथ ही उसके बाद खुद का रोजगार भी ना होना आवश्यक है.

कितनी है आयु सीमा?

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी, लेकिन अधिकतम आयु तय की गई है. इसमें सामान्य वर्ग के आवेदक 30 साल और आरक्षित वर्ग के आवेदक 35 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन है जरूरी

इस भत्ते का फायदा लेने के लिए आवेदक को आवेदन करने से पहले स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना आवश्यक है.

ये हैं अन्य शर्तें

– आवेदक वर्तमान में अन्य किसी कोष से किसी भी प्रकार का भत्ता या किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो.
– आवेदक किसी भी पद से बर्खास्त किया हुआ नहीं होना चाहिए.
– भत्ता प्राप्त करने के दौरान आवेदक का रोजगार कार्याल में पंजीयन जारी रहना चाहिए.
– अगर एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार हैं और वे इस योजना के योग्य हैं तो उनमें से अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा.
– हर साल में अधिकतम एक लाख साठ हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा. इनका चयन ऑटोमैटिक तरीके से पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और इसमें अधिक उम्र वाले लोगों को वरीयता दी जाती है.

किन्हें नहीं मिलेगा भत्ता?

– जो बेरोजगार ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा.
– अगर मनरेगा में फायदा मिल रहा है तो यह भत्ता नहीं मिलेगा.
– अगर किसी बेरोजगार के परिवार की आय दो लाख रुपये से ज्यादा है तो इसका फायदा नहीं मिलेगा.
– अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो.

कैसे करें अप्लाई

1. सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार की Department of Skill, Employment की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

2. वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें, खुलने वाली टैब में आपको Job Seekers सेक्शन नज़र आएगा जहां आप Apply for Unemployment Allowance ऑप्शन पर क्लिक करें.

3. क्लिक करने के बाद आपको ‘SSO ID’, ‘Password’और ‘Captcha’ दर्ज करके ‘Login’ कर लेना है.

4. लॉग इन होने के बाद आपके सामने ‘Employment Application’का पेज खुल जाएगा जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं.

5. इस फॉर्म में आपको सभी जानकारियां भरनी होंगी. सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए चली जाएगी और फोन नंबर के जरिए आपको इसका अपडेट मिलता रहेगा.

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